गौवंश के अवैध परिवहन का मामला
54 प्रकरणों में 165 आरोपियों से 64 वाहन एवं 396 गोवंश राजसात करने का आदेश
खरगोन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर गौवंश का अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने कड़ी कार्यवाही की है। गौवंश का अवैध परिवहन करने के मामले में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 54 प्रकरणों में कार्यवाही कर 165 आरोपियों से गौवंश परिवहन में लिप्त 64 वाहनों और 396 गौवंश को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया गया है। राजसात किए गए वाहन एवं गौवंश का मूल्य 03 करोड़ 38 लाख 30 हजार 400 रुपए है। उल्लेखनीय की गौवंश के अवैध परिवहन में लिप्त पाए जाने पर जिले के विभिन्न थानों में वाहनों को गौवंश सहित जप्त किया गया था और कार्यवाही के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे।