पुलिस थाना एवं श्रम पदाधिकारी कार्यालय में देना होगा जानकारी
खरगोन जिले में ऐसे परिवार जो घरेलू सहायता के रूप अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त करते हैं या काम पर रखते हैं तो ऐसे नियोजकों को अपने स्थानीय पुलिस थाना एवं जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के उस व्यक्ति का विवरण दर्ज कराना होगा। श्रम पदाधिकारी श्री अमित डुडवे ने बताया कि घरेलू सहायता के लिए रखे जाने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और भुगतान की जाने वाली राशि एवं अन्य सुविधाएं श्रम कानूनों के अनुसार देय होना चाहिए। नियोजक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू सहायता के लिए रखे गए अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति का किसी भी तरह से शोषण न हो।