रोस्टेट टोस्ट और रोट के पैकेट पर एमआरपी व शुद्ध वजन अंकित नहीं प्रकरण बनाया
खरगोन 6 सितंबर 23/बुधवार को खरगोन एसडीएम श्री भास्कर गाचले के नेतृत्व में शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों पर संयुक्त विभागीय दल ने छापामार कार्यवाही की है। एसडीएम श्री गाचले ने जानकारी देते हुए बताया कि टेमला रोड स्थित राज बेकरी पर छापामार कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थ रोस्टेड रस्क, पॉमतेल एवं मेदा के नमूने लिए गए। उन्होंने आगे बताया कि लिए गए नमूने खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एचएल अवास्या व आरआर सोलंकी मौजूद रहे। बेकरी पर श्रम विभाग के अधिकारी द्वारा भी कार्यवाही करते हुए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 बोनस भुगतान अधिनियम 1965 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में उल्लघंन पाए जाने पर 7 दिनों का समय देते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। वही नापतोल विभाग द्वारा रोस्टेट टोस्ट एंव रोट के पैकेट पर एमआरपी एवं शुद्ध वजन अंकित नहीं होने पर विधिक माप अधिनियम 2009 की धारा 18/36 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।