खण्डवा : गुरूवार, मई 2, 2024,
विकासखंड बलड़ी स्थित सेवा सहकारी समिति सोमगांवखुर्द द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान लहाड़पुर की जाँच खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई। जांच में राशन के स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरसूद द्वारा कार्यवाही कर अंतिम निराकरण में खुर्दबुर्द किए गए गेंहू, चावल , शक्कर का विक्रेता रमेशचंद्र उईके पर कुल 13,87,477 रूपये वसूली के आदेश तथा विक्रेता पद से हटाने के आदेश पारित किये गए एवं विक्रेता रमेश चंद्र उइके के विरुद्ध ईसी एक्ट 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत किल्लौद थाने में श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 मई 2024 को दर्ज करवाई गई। किल्लौद थाना प्रभारी ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जिला आपूर्ति अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशु जावला द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर की जा रही है तथा गंभीर अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत एफआईआर की कार्यवाही की जावेगी।