झाबुआ : शनिवार, मार्च 1, 2025,
संभागीय उपायुक्त , जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास इंदौर संभाग श्री बृजेश पांडे द्वारा सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ के पत्र के प्रस्ताव अनुसार श्री शान्तिलाल वसुनिया, मा.शि. मा.वि. आम्बापाड़ा वि.ख. पेटलावद द्वारा अपने वरिष्ठ के आदेशो एंव निर्देशो का पालन नही किया जाना तथा शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत श्री शान्तिलाल वसुनिया, मा.शि. मा.वि.आम्बापाड़ा वि.ख. पेटलावद जिला झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती निशा मेहरा ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग, जिला झाबुआ के पत्र द्वारा श्री शान्तिलाल वसुनिया, मा.शि. मा.वि. आम्बापाड़ा वि.ख. पेटलावद जिला झाबुआ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया था। प्रस्ताव के परीक्षण में पाया गया है कि कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ के आदेश से 22 जुलाई 2022 से हाईस्कूल बोलासा वि.ख. पेटलावद में रिक्त प्राचार्य का प्रभार श्री शान्तिलाल वसुनिया, मा.शि. मा.वि. आम्बापाड़ा संकूल केंन्द्र हाईस्कूल बोलासा वि.ख. पेटलावद जिला झाबुआ को सौंपा गया था। श्री वसुनिया प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने से कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ के आदेश से 16 अक्टूबर 2024 से हाईस्कूल बोलासा मे प्राचार्य का प्रभार श्री लक्ष्मणसिंह सिंगार उ.श्रे. शि. (उच्च प्रभार प्राप्त) मा.वि. धतुरिया संकूल केन्द्र हाईस्कूल बोलासा को सौंपा गया था। उक्त जारी आदेश के विरूद्ध श्री वसुनिया द्वारा न्यायालय से स्टे प्राप्त किया जाकर श्री सिंगार वर्तमान प्रभारी प्राचार्य एंव मूलपद उ.श्रे. शि. को प्रभार नहीं सौंपा गया। माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इंदौर से स्टे प्राप्त करने के कारण वर्तमान में श्री वसुनिया पूर्व प्रभारी प्राचार्य द्वारा ही संस्था में कार्य किया जा रहा हैं।
शाखा प्रबंधन म.प्र. ग्रामीण बैंक शाखा बोलासा द्वारा 21 फरवरी 2025 को सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ के समक्ष में उपस्थित होकर मौखिक रूप से अवगत करवाया गया है कि श्री वसुनिया द्वारा विभिन्न माध्यम से बैंक में आये दिन आपसी विवाद कर बैंक के कार्य में बाधा डालते व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। सरपंच, पंच एवं अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा की गई शिकायत के संबंध में श्री वसुनिया के पास हाईस्कूल बोलासा, मा.वि. आम्बापाड़ा का प्रभार होने से श्री वसुनिया द्वारा 07-08 खातों का संचालन किया जाकर मा.वि. आम्बापाड़ा में कई वर्षों से रंगाई-पुताई का कार्य नहीं करवाये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होने से श्री वसुनिया के विरूद्ध जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ से खण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. पेटलावद को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. पेटलावद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री वसुनिया के विरूद्ध सरपंच, पंच एवं अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा की गई शिकायतें सही पाई गई है। श्री वसुनिया के कार्यकाल में संकूल हाईस्कूल बोलासा के अन्तर्गत सी.एम. हेल्पलाईन में सबसे अधिक अनावश्यक शिकायतें प्राप्त हो रही है एवं शिकायते विलोपित किये जाने संबंधी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे झाबुआ जिले की सी.एम. हेल्पलाईन में ग्रेण्डिग भी बढ़ रही है।
संभागीय उपायुक्त , जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास इंदौर संभाग द्वारा सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ के पत्र के प्रस्ताव अनुसार श्री शान्तिलाल वसुनिया, मा.शि. मा.वि. आम्बापाड़ा वि.ख. पेटलावद द्वारा अपने वरिष्ठ के आदेशो एंव निर्देशो का पालन नही किया जाना तथा शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय राणापुर जिला झाबुआ नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे मूलभुत नियम 53 के तहत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।