खरगोन 10 अक्टूबर 2023। जिले में विधानसभा चुनाव 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने जिले की समस्त शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए हैं। सभी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र तीन दिनों के भीतर संबंधित थाने में जमा कराने का आदेश दिया गया है। तीन दिनों के भीतर थाने में शस्त्र जमा नहीं करने पर लायसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। यह आदेश कानून व्यवस्था के संधारण, निर्वाचन एवं सुरक्षा प्रक्रिया में संलग्न पुलिस, एएएफ, बीएसएफ, होमगार्ड, केन्द्रीय एवं राज्य के शसस्त्र बल, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा में संलग्न कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।