विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए फिर 14 लोगों पर की जिला बदर की कार्यवाही

खरगोन  विधानसभा चुनाव-2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 14 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है।

        जिला बदर किए गए 14 लोगों में संजय नगर सनावद निवासी दिलीप ऊर्फ दिल्लू पिता मोतीराम, तवड़ीपुरा सनावद निवासी नीरज ऊर्फ छोटू पिता नैनसिंह, महेश्वर निवासी अजय ऊर्फ कद्दू पिता नंदकिशोर सोनी, टाकली थाना बेड़िया निवासी अरूण पिता नरोत्तम, बरलाय थाना करही निवासी यशंवत ऊर्फ भैयालाल पिता बलराम खोड़े, सगड़ियाव थाना सनावद निवासी कालू ऊर्फ इलियास पिता खुर्शीद खान, नयापुरा गोगांवा निवासी साजिद ऊर्फ भूरा पिता खालिद पेंटर, निमरानी थाना करही निवासी कान्हा ऊर्फ कान्हया ऊर्फ आयुष ऊर्फ जोंटी ऊर्फ राहुल पिता देवीलाल जायसवाल, सगड़ियाव थाना सनावद निवासी मेहमूद पिता मियामद खां, जयमलपुरा थाना बड़वाह निवासी राकेश पिता फुलचंद चौहान, जटावर बैड़ी थाना बड़वाह निवासी गोलू ऊर्फ सादाब पिता अजीज खान, पीरानपीर रोड़ थाना सनावद निवासी विशाल ऊर्फ गदु पिता मदनलाल राठौर, आनंद नगर थाना खरगोन निवासी प्रवीण पिता सुभाष हरिजन एवं निमसर थाना करही निवासी संजय पिता भगवान वास्कले शामिल है।

        इन 14 व्यक्तियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भादवि की धारा 279, 294, 323, 506, 34 आबकारी एक्ट, 4-सट्टा एक्ट, 453, 380, 457, 454, 452, 148, 420, 109, 379, 325, 327, 147, 149, 336, 427, 327, 188, 307, 353, 13 जुआ एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इन लोगों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन व्यक्तियों को खरगोन, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है।