नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं
खरगोन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आयोग के दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये है। विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय के लिए पृथक से बैंक एकाउंट खोलना होगा। प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशी को 10 हजार रुपये की निक्षेप राशि जमा करना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 05 हजार रुपये की निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक तथा शेष के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक है। संवीक्षा दिनांक को अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। अभ्यर्थी मध्यप्रदेश के विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो, किन्तु प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो उन्हें संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची के विवरण की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। एक अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नाम निर्देशन पद प्रस्तुत कर सकता है।
नामांकन दिवस पर रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय की 100 मीटर परिधी में केवल 03 वाहन प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी के निर्वाचन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है किन्तु उन पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। किन्तु प्रचार प्रारंभ करने के पूर्व उसे ऐसे सभी वाहनों एवं उन क्षेत्रों की जहाँ उनका उपयोग किया जायेगा का पूरा विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा विशेषतः प्राधिकृत किये गये अधिकारी को देना होगा जो पर्याप्त छानवीन के उपरांत परमिट जारी करेगें। ऐसे परमिटों की मूल प्रति वाहन की विण्डस्कीन पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।