बड़वाह 30मार्च 2023 समर्थ दादा गुरु के द्वारा 3200 किमी की मां नर्मदा की पदयात्रा का…
Author: Sanjay Upadhyay
बख्तरबंद वाहनों के साथ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च
खरगोन 29 मार्च 23/ खरगोन नगर में बुधवार दोपहर में पूरे शहर की मुख्य सड़कों के अलावा रहवासी कॉलोनियों से…
बुलंद आवाज़ नारी शक्ति एव संयुक्त मोर्चा ने केंडल मार्च निकाल कर दिया ज्ञापन
बड़वाह 29मार्च2023 बुलंद आवाज़ नारी शक्ति एव संयुक्त मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर परियोजना अधिकारी,पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता,सहायिका…
खण्डवा जिले की खालवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना फेस-2 को तकनीकी स्वीकृति मिली
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल की बैठक सम्पन्न खंडवा : 28 मार्च, 2023मुख्यमंत्री…
आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीज से लिये रुपये, निजी अस्पताल को नोटिस हुआ जारी
कलेक्टर ने दो बाबुओं को किया निलंबित,कमिश्नर ने 3 को जारी किए नोटिस खरगोन 28 मार्च 23/मुख़्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मासिक समाधान ऑनलाइन के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को सुना और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। समाधान ऑनलाइन में खरगोन में घुघरियाखेड़ी के यशवंत कर्मा की शिकायत का भी निराकारण किया गया। शिकायतकर्ता यशवंत कर्मा ने अपनी पत्नी विद्या कर्मा के इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल साईं समर्थ में एडमिट कराया था। उनका आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल द्वारा इलाज के लिए 1 लाख 21 हजार 821 रुपये लिए गए। यशवंत कर्मा ने इस संबंध में 18 जून 21 में सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर 30 अगस्त 22 को जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया गया। जांच के बाद शिकायतकर्ता को निजी स्वास्थ्य संस्था द्वारा आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत 61267 रुपये लौटाए गए। मरीज के परिजनों से पैकेज के अतिरिक्त राशि वसूल करना पाया गया। सीएमएचओ ड़ॉ. डीएस चौहान द्वारा साईं समर्थ अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इधर कलेक्टर और कमिश्नर ने भी कार्यवाही की समाधान ऑनलाइन से पहले कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने जिला चिकित्सालय के दो बाबुओं निहाल सिंह सिसोदिया सहायक ग्रेड-2 और अजय मोरे सहायक ग्रेड-3 को सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। जबकि इंदौर संभागायुक्त ड़ॉ. पवन शर्मा ने सीएमएचओ ड़ॉ. डीएस चौहान, मलेरिया अधिकारी ड़ॉ. मनोज पाटीदार और प्रशासकीय अधिकारी जीएस सोलंकी को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश किये है।
कांग्रेसियो ने काली पट्टी बांधकर संकल्प सत्याग्रह रूपी विरोध किया
देश में अब चोर को चोर कहना भी गुनाह हो गया- रमिन्द्रसिंह भाटिया बड़वाह—अखिल भारतीय कांग्रेस…
देश भर के डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया
बड़वाह—राजस्थान कांग्रेस सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राईवेट अस्पताल के लिए काला…
ग्रामीण क्षेत्रों में गणगौर पर्व को लेकर उत्साह।
मध्यप्रदेश के बड़वाह के समीप जेठवाय में निमाड़ के लोकपर्व गणगौर को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह…
वार्डो में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया हुई प्रारम्भ।
बड़वाह 25मार्च 2023 प्रदेश की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के आवेदन पत्र…
बड़वाह की मोबाईल क्रेशर पर खनिज विभाग ने जड़े ताले ओर खरगोन में गिट्टी खदान
खरगोन 24 मार्च 23/खनिज विभाग द्वारा लगातार दो दिनों में दो खदानों पर कार्यवाही की है। खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया कि एक शिकायत मिली थी कि ग्राम टेमला स्थित खदान जो की बंद पड़ी है। उसमें अवैध उत्खनन हो रहा है। खनिज अधिकारी ने तत्काल खनिज निरीक्षक रीना पाठक को दल के साथ स्थल जांच के लिए भेजा। खनिज निरीक्षक ने खदान तथा उसकी अनुमति से संबंधित दस्तावेज चेक करने पर पता चला कि खदान की पर्यावरण विभाग की अनुमति ख़त्म हो गई थी फिर भी उत्खनन किया जा रहा है। खनिज निरीक्षक द्वारा तत्काल खनिज अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। निर्देशानुसार क्रेशर मशीन को सील कर पंचनामा बनाया और मोके से एक डंपर भी जो की पत्थर से भरा था जप्त कर थाना कोतवाली खरगोन की अभिरक्षा में खड़ा किया। इसी तरह एक अन्य कार्यवाही बड़वाह क्षेत्र में एनएच रोड निर्माण कंपनी द्वारा बिना अनुमति के अवैध उत्खनन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। खनिज अधिकारी ने शिकायत की सत्यता की जाँच के लिए खनिज निरीक्षक को भेजा। खनिज निरीक्षक रीना पाठक दल के साथ मौका स्थल ग्राम गंुजारी तहसील बड़वाह पर पहुँचने पर पाया कि एनएच रोड निर्माण के द्वारा एक मोबाइल क्रेशर से उत्खनन किए पत्थर को गिट्टी बनाने का कार्य किया जा रहा है। साथ निर्माण कंपनी के पास अनुमति होना बताया गया खनिज निरीक्षक ने खनिज विभाग द्वारा जारी अनुमति आदेश मांगा। परीक्षण करने पर पाया की संबंधित कंपनी को सैद्धांतिक अनुमति जारी हुई थी उसे उत्खनन हेतु अन्य अनुमति भी आवश्यक थी जो की उसके द्वारा नहीं ली गई और उत्खनन कर मोबाइल क्रेशर स्थापित कर दिया। खनिज निरीक्षक रीना पाठक ने खनिज अधिकारी को मौका स्थल से अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशानुसार मोके पर मोबाइल क्रेशर को तत्काल सील किया। इस तरह दो दिन शनिवार और रविवार को खनिज विभाग द्वारा एक मोबाइल क्रेशर तथा एक गिट्टी खदान क्रेशर को विभाग द्वारा सील कर संबंधितों के विरुद्ध मध्य प्रदेश गोण खनिज नियम 1996 उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज किया है।